नई दिल्ली:विजय माल्या की उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए बंबई की अदालत में चल रही कार्यवाही को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।
आपको बता दें कि माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 नवंबर को माल्या की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को जारी रखने को कहा था। प्रवर्तन निदेशालय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग कर रहा है।
ईडी का कहना है कि माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति जब्त की जाए। इतना ही नहीं माल्या को नए एफईओ कानून के प्रावधानों के तहत नियंत्रण में लाया जाए। ईडी का कहना था कि उसका शुरुआत से पैसा चुकाने का कोई इरादा नहीं था जबकि उसके और एमएस यूबीएचएल (यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड) के पास पर्याप्त संपत्तियां थीं जो कर्ज चुकाने के लिए काफी थीं।
विजय माल्या की मांग ‘भगोड़ा’ घोषित करने की कार्यवाही पर लगे रोक, SC का ED को नोटिस

