इस्लामाबाद:पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में गुरुवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील नियुक्त करने का दूसरा मौका दिया है। हालांकि, इसके बाद मामले की सुनवाई को 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने जुलाई महीने में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए एक वकील नियुक्त करने की मांग की थी। इसके संबंध में सरकार ने एक याचिका दायर की। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आईसीजे के फैसले के अनुसार सैन्य अदालत के फैसले की समीक्षा और पुनर्विचार करने के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहिए।
इससे पहले, पाकिस्तान ने भारतीय वकील को नियुक्त करने की मांग खारिज कर दी थी। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ज़ाहिद हफीज चौधरी ने पिछले सप्ताह कहा था, ‘इस देश की अदालत में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देना कानूनी रूप से संभव नहीं है।’
उन्होंने कहा था कि भारतीय पक्ष जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देने की असंगत मांग कर रहा है। हमने बार-बार उन्हें कहा है कि केवल वे वकील ही अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है।