लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ विधायक आजम खान को भड़काऊ बयान देने के जुर्म में तीन साल की सजा सुनाये जाने के बाद शुक्रवार को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। जबकि ऐसे ही मामले में दोषी पाए गए भाजपा नेता संगीत सोम पर सिर्फ 800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि संगीत सोम पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगा था। 28 सितंबर 2015 को बिसहाड़ा गांव में संरक्षित पशु को मारने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान इकलाख की हत्या कर दी गई थी। यह मामला देश भर में चर्चित हुआ था। अधिवक्ता नईम सैफी के अनुसार, एसीजेएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई कोर्ट ने संगीत सोम को आईपीसी की धारा 188 में दोषी मानते हुए 800 रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल इकलाख की हत्या का मामला गौतम बुध नगर जिला न्यायालय में विचाराधीन है।
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने आजम खान की सदस्यता रद्द होने की पुष्टि करते हुए बताया कि विधानसभा सचिवालय ने आजम के निर्वाचन वाली रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि आजम खान को रामपुर की विशेष अदालत (एमपी एमएलए) ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी ठहराया है। अदालत ने गुरुवार को अपने फैसले में आजम को तीन साल की सजा भी सुनायी।
अदालत के फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज संज्ञान लेते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया। दुबे ने बताया कि इस आदेश के अनुपालन में विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान रामपुर सदर सीट से बतौर सपा उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस आशय की आधिकारिक सूचना चुनाव आयोग को दिये जाने के बाद अब जल्द ही रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव होगा।
भड़काऊ भाषणः आजम खान की विधायकी रद्द, संगीत सोम पर सिर्फ 800 का जुर्माना !
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