जयपुर:प्रदेश में 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 वीं तक की स्कूल खुल गए है। विद्यार्थियों को माता-पिता की सहमति से स्कूल आने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने स्कूल खोलने की गाइडलाइंस 28 जनवरी को जारी की थी। जिसके अनुसार 10 वीं से 12 वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खोल दिए गए थे। प्रदेश में आनलाइन की कक्षाएं निरंतर जारी रहेंगी। गृह विभाग के आदेश के बाद राज्य के शिक्षा विभाग ने भी स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए थे। गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से पिछले महीने स्कूल बंद कर दिए थे।
सरकार ने 28 फरवरी को जारी गाइडलाइंस में स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इसके लिए स्कूल संचालकों को पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार शादी समारोह में 250 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में कम होते कोरोना केसों के मद्देनजर यह निर्णय लिया था। गहलोत सरकार ने प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना के निर्देश दिए है। राज्य सरकार की 4 फरवरी को जारी गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया था।
राज्य सरकार ने 4 फरवरी को जारी गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर लगाई गई पांबदी भी हटा ली गई थी। लेकिन अब धार्मिक स्थल पर माला-फूल, प्रसाद, अगरबत्ती ले जाने की अनुमति होगी। राज्य सरकार की पहले की गाइडलाइंस में इन चीजों के ले जाने पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन राज्य में कम होते कोरोना के केसों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लगाई गई पाबंदिया हटा ली। सीएम गहलोत ने गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करने की अपील की है।