नई दिल्ली:एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अदालत से गुरुवार को एक बार फिर बड़ी राहत मिली। अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक एक अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व बचाव पक्ष की जिरह सुनने के बाद पिता-पुत्र को मिली छूट को बरकरार रखते हुए गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी।
जमानत याचिका पर ईडी से जवाब
इस मामले में पिता-पुत्र की तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर अदालत ने ईडी को जवाब देने को कहा है। ईडी ने याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत से तीन सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है।
ये दी थी दलील
इसके बाद बदले हालात में चिदंबरम और उनके बेटे के वकील ने अदालत में कहा कि अगर उनके मुवक्किलों को फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, तो उन्हें पहले से प्राप्त गिरफ्तारी से छूट की अवधि को बढ़ा दिया जाए। अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को स्वीकार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को एक अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।

