नई दिल्ली: केंद्र सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रेच्युटी नियम में बदलाव करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में संशोधन बिल लाने जा रही है। इसमें ग्रेच्युटी के लिए निर्धारित 5 साल की लिमिट को कम करके एक साल किया जा सकता है। दरअसल अभी ग्रेच्युटी उन्हीं लोगों को मिलती है, जो किसी कंपनी में लगातार पांच साल तक नौकरी करते हैं।
पांच साल से पहले नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। नियम बदलने से प्राइवेट नौकरी करने वाले उन लोगों को बड़ी सहूलियत होगी, जो 5 साल से पहले नौकरी बदल देते हैं। ग्रेच्युटी आपकी सीटीसी का हिस्सा होती है। इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है।

