नई दिल्ली:गृह मंत्रालय ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसे जमात-उल-मुजाहिदीन भारत या जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान भी कहा जाता है, सरकार द्वारा शुक्रवार को इसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि इस संगठन ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं के कट्टरपंथीकरण और भर्ती में लगा हुआ है।
बता दें कि जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश या जमात-उल-मुजाहिदीन भारत या जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान और इसके सभी अभिव्यक्तियों को पहली अनुसूची में गैरकानूनी गतिविधियों (प्रतिबंध) अधिनियम, 1967 में डाला गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यूएपीए (Unlawful Activities (Prevention) Act) की पहली अनुसूची के तहत लिस्टिंग का मतलब है कि संगठन अब भारत में एक प्रतिबंधित संगठन है।

