हैदराबाद:तेलंगाना सरकार ने राज्य में कोरोना संकट से निपटने के लिए 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू मंगलवार रात से ही शुरू होगा और पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सोमवार को ही तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि वह कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। इस बीच मंगलवार को राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,926 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण से 18 लोगों की मौत भी हुई है।
तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को कोरोना संकट से निपटने में सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताई थी। उच्च न्यायालय का कहना था कि प्रदेश सरकार को इस संकट से निपटने के लिए राज्य में वीकेंड कर्फ्यू अथवा नाइट कर्फ्यू जैसा फैसला लेना चाहिए। यही नहीं बेंच ने कहा था कि यदि 48 घंटों में सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर कोर्ट की ओर से ही इस बारे में आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद ही के. चंद्रशेखर राव की सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया।
यह नाइट कर्फ्यू रात को 9 बजे से लागू होगा और सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी दफ्तर, फर्म, दुकानें, संस्थान, रेस्तरां 8 बजे से ही बंद रहेंगे। हालांकि अस्पताल, लैब, फार्मेसी और अन्य जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी दफ्तर, रेस्तरां आदि बंद रहेंगे। हालांकि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवाओं, ब्रॉडबैंड और केबल सर्विसेज आदि को छूट रहेगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि की आपूर्ति जारी रहेगी। पानी की सप्लाई और सैनिटेशन के काम पर कोई रोक नहीं होगी। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज और ऐसी उत्पादन सेवाएं भी चालू रहेंगी, जिनकी निरंतरता आवश्यक है।