अंबिकापुर: पारिवारिक विवाद पर राह चलते पत्नी को तीन तलाक देने के मामले में सूरजपुर जिले की रामानुजनगर पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 की धारा चार के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। सरगुजा संभाग में तीन तलाक का अपराध दर्ज होने का यह दूसरा मामला है। रामानुजनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती का विवाह छह फरवरी 2017 को ग्राम नारायणपुर निवासी शगीर अहमद (27) पुत्र अलाउद्दीन के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। दोनों का एक बच्चा आबिद अंसारी करीब दो वर्ष का है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपित पति शगीर ने नवंबर 2019 में पत्नी की नाक चाकू से काट दी थी। इस संबंध में पूर्व में थाना रामानुजनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट पर थाना रामानुजनगर में कार्रवाई करते हुए आरोपित पति शगीर अहमद को चालान किया गया था। वर्तमान में यह प्रकरण सूरजपुर न्यायालय में विचाराधीन है। पति के द्वारा नाक काट देने के कारण उसी समय से विवाहिता अपने मां पिता के यहां बच्चा के साथ रह रही थी। महिला रामानुजनगर जनपद पंचायत में बीएफटी के पद पर पदस्थ है।
पिछले एक माह से वह क्वार्टर लेकर रामानुजनगर में अपने बच्चे के साथ रह रही थी। बच्चे की परवरिश करने में आ रही दिक्कत को देखते हुए उसने आबिद को अपने ससुर अलाउद्दीन को 15 दिन पहले समाज के सामने ही दे दिया था। घटना दिवस को महिला रामानुजनगर से अपने भाई इमरान के साथ अपने पिता के पास नारायणपुर जा रही थी। नारायणपुर पंचायत भवन के पास पति शगीर अहमद के नजर आने पर उसने बच्चे के संबंध में पूछताछ कर उसे देखने जाने की इच्छा जाहिर की। आरोप है कि इसी बात पर आरोपित पति नाराज हो गया। बच्चे को नहीं देखने देने और उसके घर न जाने की धमकी देते हुए उसने कहा कि अभी इसी वक्त तीन तलाक देता हूं।