जयपुर:निजी स्कूलों में कोरोनाकाल के दौरान फीस माफी को लेकर अधिवक्ता सुनील समदड़िया, राज्य सरकार और अन्य अभिभावकों की याचिकाओ पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती एवं न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंड़पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूलों द्वारा 2016 स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट की पालना नहीं की जा रही है। खंडपीठ ने राज्य सरकार से प्रश्न किया कि सरकार ने अब तक स्कूल फीस एक्ट की पालना क्यो नहीं करवाई। खंडपीठ ने राज्य सरकार को इसके लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार लगाते हुए सवाल किया कि 6 महीनों से अभिभावक सड़कों पर है। सरकार ने क्या एक्शन लिया। कानून की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान संयुक्त अभिभावक समिति की ओर से अधिवक्ता अमित छंगाणी बहस में शामिल हुए। छंगाणी ने बताया कि स्कूल फीस वसूली पर लगाई रोक आगे भी जारी रहेगी। जब तक कोर्ट कोई निर्णय नही दे देती है, तब तक कोई भी स्कूल संचालक किसी भी तरह की फीस नहीं वसूल सकेंगे।