मुंबई: मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब सभी बाजारों और दुकानों को रविवार छोड़कर पूरे कारोबारी समय खोलने की इजाजत दे दी गई है। बीएमसी ने मंगलवार को नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकडाउन के दिशानिर्देशों में यह बदलाव किया। मॉल और व्यापारिक परिसर हालांकि, अभी भी बंद रहेंगे।
तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली यह नयी रियायत कांटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक के कर्फ्यू का पालन करना होगा। सरकार ने यह फैसला तब लिया है, जब मुंबई में कोरोना के मामले सोमवार को 50 हजार के पार हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 1,702 हो गई है। यह रियायत लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने के ‘मिशन बिगन अगेन’ के तहत सरकार द्वारा पहले दी गई छूट से अलग है।
बाजार संघ को उठाना होगा कदम
मंगलवार को जारी के सर्कुलर में कहा गया है, “सड़क या गलियारे या गली के एक तरफ की दुकानें एक दिन पूरे कारोबारी समय के दौरान खुली रहेंगी जबकि दूसरे दिन सड़क के दूसरे तरफ की दुकानें खुलेंगी। यह क्रम चलता रहेगा।” इसमें आगे कहा गया है कि बाजार या दुकानदार संघों को इस व्यवस्था को अमल में लाने और सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिये कदम उठाना होगा।
सर्कुलर में कहा गया कि बाजार, व्यापारिक इलाके और दुकान सोमवार से शनिवार तक खुले रहेंगे, रविवार को बंद होंगे। इससे पहले बीएमसी ने दो जून को सभी बाजारों और दुकानों को इस शर्त पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की इजाजत दी थी कि वे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करेंगे और सेनेटाइजेशन समेत बंद के नियमों को लागू करेंगे।
इसे पहले प्राइवेट ऑफिस खोलने की दी गई थी मंजूरी
प्राइवेट ऑफिस को 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत पहले ही दे दी है। इसके साथ ही अखबारों की छपाई और वितरण की भी इजाजत दी गई थी। बीएमसी ने नए दिशानिर्देश में स्पष्ट किया कि 30 जून तक पार्क, झूलों, खुले में चलने वाली व्यायाम शालाओं के संचालन की इजाजत नहीं होगी।