नई दिल्ली:जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के फैसले को मंगलवार को सुप्रीम कोट में चुनौती दी गई। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को राज्यसभा से पास करवा लिया है और अब लोकसभा में इस बर बहस हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार यहां से भी इसे पास कराने में सफल हो जाएगी क्योंकि सरकार के पास इस सदन में बहुमत है।
अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने इस मामले में एक याचिका दायर की है। शर्मा ने राष्ट्रपति के आदेश को ‘गैरकानूनी’ बताते हुए दावा किया है कि इसे राज्य विधानसभा से सहमति लिये बगैर ही पारित किया गया है। मनोहर लाल शर्मा संभवत: बुधवार को अपनी इस याचिका के बारे में उल्लेख करके इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध करेंगे।
केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव पेश किया था।