पटना: मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस से जुड़े एक मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, समाज कल्याण प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई के पटना एसपी को इन सबके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।
बालिका गृह कांड में गिरफ्तार डॉक्टर अश्विनी ने अपने वकील सुधीर कुमार ओझा के जरिए कोर्ट में अर्जी दी थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीबीआई तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रही थी जिसमें मुजफ्फरपुर के पूर्व डीएम धर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अतुल कुमार सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका पर जांच होनी थी।
बता दें कि सात फरवरी को इस मामले को मुजफ्फरपुर कोर्ट से दिल्ली विशेष पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था और अगले हफ्ते से मामले की सुनवाई शुरू होने की संभावना है।
डॉक्टर अश्विनी द्वारा दी गई अर्जी पर आज सुनवाई के बाद विशेष पाॅक्सो कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश सह एडीजे-11 मनोज कुमार ने सीबीआइ एसपी को सभी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपित डाॅक्टर अश्विनी का सीआरपीसी की धारा- 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। इधर, आरोपित के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक पूरक आवेदन भी कोर्ट में सौंपा है।
बालिका गृहकांड मामले में यू-टर्न : कोर्ट ने CM नीतीश के खिलाफ दिए जांच के आदेश
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