नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईटी कानून की धारा 66A को समाप्त किए जाने के बावजूद कथित तौर पर इसके तहत मुकदमा चलाए जाने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका में सोमवार को कहा गया कि लोगों पर अभी भी धारा के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। याचिका में कुछ मामलों को भी सूचीबद्ध किया गया था जहां लोग अभी भी अभियोजन का सामना कर रहे थे।
जस्टिस फली नरीमन ने कहा कि अगर ये आरोप सही हैं तो फिर आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जज ने कहा कि हम सभी को जेल भेजेंगे जिन्होंने गिरफ्तारी का आदेश दिया था। हम बहुत सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
बता दें कि साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी की उस धारा 66ए को खत्म कर दिया था जिसमें आक्रामक या फिर झूठी ऑनलाइन समग्री पोस्ट करने के लिए तीन साल की जेल हो सकती थी।
SC ने धारा 66ए को लेकर मांगा केंद्र से जवाब
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