मुंबई:एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते ड्रग-ऑन-क्रूज़ मामले में अचित कुमार को जमानत देते हुए कहा कि केवल वॉट्सऐपचैट के आधार पर, यह नहीं पाया जा सकता है कि उसने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की आपूर्ति की थी। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि वे मनगढ़ंत थे और संदिग्ध लग रहे थे।
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने शनिवार को 22 वर्षीय अचित कुमार को जमानत दे दी।
अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि आर्यन खान के साथ वॉट्सऐपचैट के अलावा, अचित कुमार के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। आदेश में कहा गया, “केवल वॉट्सऐपचैट के आधार पर, यह तय नहीं किया जा सकता है कि आवेदक अचित कुमार,आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को कंट्राबेंड की आपूर्ति करता था।”
3 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को पिछले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।
विशेष अदालत ने यह भी कहा कि अचित कुमार के खिलाफ मामले के किसी अन्य आरोपी के साथ उसे जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा, “पंचनामा गढ़ा गया है और इसे मौके पर तैयार नहीं किया गया था और इसलिए, पंचनामा के तहत दिखाई गई वसूली संदिग्ध है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।”