नई दिल्ली:उन्नाव केस में लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रेप पीड़िता का लखनऊ के अस्पताल से ही इलाज जारी रखने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के ट्रांसफर पर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी लखनऊ में इलाज होने दें और अगर जरूरत पड़ती है तो पीड़िता की तरफ से रजिस्ट्री आकर ट्रांसफर के लिए कहा जा सकता है। इससे साफ हो गया है कि पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली नहीं लाया जाएगा।
दरअसल, पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह अपनी बेटी का उपचार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रखना चाहती हैं। वह उसे उपचार के लिए दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहती। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुरक्षा के मुद्देनजर पीड़िता के चाचा को रायबरेली से दिल्ली के तिहाड़ जेल में फौरन शिफ्ट किया जाए।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडया से पीड़िता की पहचान छुपाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्नाव केस की रिपोर्टिंग करते समय मीडिया इस बात का ध्यान रखे कि पीड़िता की पहचान किसी भी कीमत पर उजागर न हो। अब मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।
उन्नाव रेप केस: SC का आदेश, रेप पीड़िता के चाचा का तिहाड़ जेल हो ट्रांसफर

