नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकारी और उन्हें दूसरा हलफनामा दायर करने की अनुमति दी है। इस मामले में अगली सुनवाई छह मई को तय की गई है।
राहुल गांधी ने कहा कि ‘चौकीदार चोर है’ बयान को गलत तरीके से उच्चतम न्यायालय का बताने के लिये उनके हलफनामे में इस्तेमाल किया गया खेद शब्द एक तरह से माफी जैसा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल फैसले के संबंध में राहुल गांधी के हलफनामे पर कहा कि कहीं पर उन्होंने अपनी गलती मानी और कहीं पर इनकार किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप हलफनामे में क्या कहना चाह रहे हैं यह समझने में हमें काफी मुश्किल हो रही है।
बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर अदालत की अवमानना मामले में न्यायालय की ओर से जारी नोटिस पर सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया था। राहुल गांधी ने इस मामले में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दाखिल अवमानना की याचिका खारिज करने की मांग की।
राफेल अवमानना केस: SC ने राहुल गांधी को दूसरा हलफनामा दायर करने की दी अनुमति

