नई दिल्ली:दिल्ली की अदालत ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे को 18 दिसंबर तक एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से छूट दी है। वहीं सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने के लिए केन्द्र सरकार से आवश्यक स्वीकृति मिल गई है।

