इस्लामाबाद:पाकिस्तान में एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने बुधवार को कहा कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ बाकी भ्रष्टाचार के दो मामलों में 24 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद अरशद मलिक ने 68 वर्षीय शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट और अल-अजीजिया मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत 24 दिसंबर को फैसला सुनाएगी जो तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामलों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा है। शरीफ अगर दोषी पाए गए तो उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है।
2017 में दोषी ठहराया था
जवाबदेही अदालत ने अगस्त 2017 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति रखने के लिए शरीफ को दोषी ठहराया था। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 24 दिसंबर की समयसीमा का पालन करने के लिए बाध्य है।
नवाज शरीफ के खिलाफ दो मामलों में 24 को आएगा फैसला, 14 साल हो सकती है सजा

