नोएडा:एंबुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के तहत निजी अस्पताल एंबुलेंस की किराए की दर निर्धारित कर दी है। तय से अधिक किराया लेने पर एंबुलेंस का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। डीएल दोबारा नहीं बनेगा।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक टाइप ए श्रेणी के तहत मेडिकल फर्स्टएड रेस्पॉडर एंबुलेंस के पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये और 10 किमी के बाद 10 रुपये प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की गई है। वहीं, श्रेणी बी में रोड एंबुलेंस, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंबुलेंस (आठ लाख रुपये तक मारुति ओमनी, टाटा मैजिक और ईको आदि) के पहले 10 किलोमीटर के लिए एक हजार रुपये और इसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है।
श्रेणी सी में बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस (आठ लाख से अधिक दस लाख तक कीमतॅ) के पहले दस किलोमीटर तक 1500 रुपये और 10 किलोमीटर के बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। श्रेणी डी में एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस (10 लाख से अधिक कीमत) के पहले दस किमी के लिए दो हजार रुपये और दस किलोमीटर के बाद 30रुपये प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है।
एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी ने कहा कि मोटर यान अधिनियम में एंबुलेंस को परमिट की आवश्यकता से मुक्त रखा गया है। एंबुलेंस पर कर भी नहीं लगाया जाता है। इसलिए एंबुलेंस का इस्तेमाल व्यवसायिक न होकर मरीज या घायल के परिवहन के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि एंबुलेंस चालक ज्यादा किराया लेता है तो उसकी शिकायत लिखित तौर पर परिवहन विभाग में करें। आरोप की जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर एंबुलेंस का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
ऑक्सीजन से लेकर डॉक्टर तक सम्मलित
एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि एंबुलेंस के लिए निर्धारित दरों में ऑक्सीजन, एंबुलेंस उपकरण, पीपीई किट, दस्ताने, मास्क, फेसशील्ड, सैनेटाइजर, चालक, ईएमटी और डॉक्टर भी शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने न्यूनतम एक हजार रुपये निर्धारित की थी दर
मरीजों को अस्पताल, कोविड अस्पताल या उनके घर पहुंचाने के लिए एंबुलेंस चालक द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने आठ मई को एक आदेश जारी किया था। एपीडिमिक डिसीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और यूपी महामारी कोविड 19 विनियमावली 2020 के तहत एंबुलेंस का किराया निर्धारित गया था।
इसमें ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का किराया 10 किलोमीटर दूरी तक एक हजार रुपये और इसके बाद 100 रुपये प्रति किमी की दर से तय किया गया था। ऑक्सीजन एंबुलेंस के लिए 1500 रुपये दस किलोमीटर दूरी तक और उसके बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपये निर्धारित किया गया था। वहीं, वेंटीलेटर सपोर्ट एंबुलेंस के लिए दस किमी दूरी तक 2500 रुपये और उसके बाद 200 प्रति किमी दर से निर्धारित किया गया था।