मुंबई:केन्द्र सरकार ने देश के डायरेक्ट टू होम (DTH) इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को DTH सेवा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी।इन संशोधनों से DTH के लिये लाइसेंस 20 साल की अवधि के लिये जारी किये जायेंगे। वर्तमान में इसकी अवधि 10 साल की है।
100% एफडीआई की भी अनुमति होगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीटीएच सेवाओं में दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी देने से डीटीएच क्षेत्र में 100 % एफडीआई की भी अनुमति होगी। बता दें कि इस बदलाव से डीटीएच क्षेत्र में 100 % एफडीआई यानी विदेशी निवेश के आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले इस क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट महज 49 % ही थी।
उन्होंने बताया कि कॉमर्स मंत्रालय ने डीटीएच क्षेत्र में 100 % प्रत्यक्ष विदेश निवेश की बात कही थी लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था, अत: इन दिशा निर्देशों में सुधार की जरूरत थी।
लाइसेंस शुल्क हर तीन माह पर लिया जाएगा
मंत्रालय के अनुसार, लाइसेंस शुल्क वर्तमान वार्षिक आधार के स्थान पर अब हर तीन माह पर लिया जायेगा। इसके अलावा डीटीएच संचालकों को उनके द्वारा दिखाये जाने वाले कुल अनुमति प्राप्त प्लेटफार्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5% के संचालन की अनुमति दी जायेगी ।