मुंबई:कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर जैसी कंपनियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल रोड-ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक पीक अवर के दौरान अपने बेस फेयर के 50 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं ले पाएंगी। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन खुलने के बाद से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि कैब ड्राईवर मनमर्जी का किराया वसूल रहे हैं। खास तौर पर ओला-उबर पीक आवर्स के दौरान किराए में कई गुना की बढ़ोतरी करके किराया वसूल रहीं थीं। इस वजह से सरकार ने ये फैसला किया है और नए रूल्स बनाएं हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 (Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020) को जारी किया। इन गाइडलाइंस के मुताबिक:
>> एग्रीगेटर्स को राज्य सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
>> साथ ही राज्य किरायों को भी तय कर सकेंगे।
>> इसके अलावा एग्रीगेटर की परिभाषा को शामिल किया गया है। इसके लिए मोटर व्हीकल 1988 को मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 से संशोधित किया गया है।