बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे तथा मझोले कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान (मार्च-अगस्त) घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज छह महीने के लिए नहीं लिया जाएगा। खासकर जब आपकी सेविंग नहीं है और लोन बहुत साल पहले लिया गया हो। हालांकि, यदि आपके क्रेडिट कार्ड लोन का बकाया या लोन है तो लाभ काफी होगा क्योंकि ब्याज दर करीब 19.5 फीसदी से लेकर 42.4 फीसदी सालाना के बीच होगा।
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अधिकारी ने कहा सरकार के मोरेटोरियम समय के ब्याज पर ब्याज माफ करने के प्रस्ताव के बाद भी कर्ज लेने वालों को साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।
ब्याज पर ब्याज पर कैसे राहत मिलेगी इसके लिए होम लोन का उदाहरण ले सकते हैं। यदि साल 2015 में 2 करोड़ रुपये का होम लोन 20 साल के लिए लिया गया है। मार्च 2020 में जब मोराटोरियम पहली बार लगाया गया बकाया राशि 1.75 करोड़ रुपये से थोड़ी ज्यादा रही होगी। छह महीने के लिए 8 फीसदी की दर से साधारण ब्याज 7 लाख रुपये होगा। यह सिर्फ ब्याज का बोझ है, जिसे कर्जदार को वहन करना होगा। यदि यह राशि सितंबर में एक साथ नहीं चुकाई जाती और मूल यानी प्रिंसिपल के साथ जोड़ दी जाती है तो रीपेमेंट का समय 20 महीने और 17 दिन के लिए बढ़ जाएगा।
होम लोन बायर्स को मिलेगी ये छूट
यदि 8 फीसदी की दर से 20 साल के लिये लोन लिया जाता है तो इतना होगा ब्याज पर ब्याज माफ –
लोन अमाउंट (रुपये में) | मोरेटोरियम में 6 महीनों का ब्याज (रुपये में) | ब्याज पर ब्याज (रुपये में) | मूल में ब्याज जुड़ने से इतना बढ़ेगा समय | मूल से ब्याज नहीं जुड़ने पर इतना रहेगा रीपेमेंट समय |
50 लाख | 1,75,051 | 2,944 | 20 महीने 25 दिन | 20 महीने 17 दिन |
1 करोड़ | 3,50,102 | 5,887 | 20 महीने 25 दिन | 20 महीने 17 दिन |
2 करोड़ | 7,00,205 | 11,774 | 20 महीने 25 दिन | 20 महीने 17 दिन |