मुंबई। मुंबई में अवैध अवैध तरीके से निवास करनेवाले विदेशी नागरिकों की जानकारी देने से मुंबई पुलिस ने इनकार किया है। मुंबई पुलिस ने इस तरह की जानकारी देने से उन्हें छूट होने का दावा भी किया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी थी कि मुंबई की हद में गत 5 वर्षों जो लोग भारतीय नहीं हैं, ऐसे विदेशी नागरिकों जिन्हें पुलिस ने पकड़ा और विदेश भेजा है ऐसे लोगों की संख्या दी जाए। साथ ही जिन विदेशी नागरिकों को जिस धारा के तहत गिरफ्तार किया है, उसकी भी जानकारी देते हुए न्यूनतम और अधिकतम सजा और जुर्माने बताए। जिस पर पुलिस ने इंकार दिया है।
अनिल गलगली ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का हिस्सा-6 की धारा 24 (1) अनुसार मुंबई पुलिस ने उन्हें जानकारी नहीं दी है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक रविंद्र काटकर ने स्पेशल ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र दलवी से प्राप्त हुआ अभिप्राय अनिल गलगली को भेज दिया। इस अभिप्राय में ऐसा आदेश जारी किया है कि पंजीकरण, वीसा और अन्य भारत में निवास करने वालों की जानकारी यह सूचना का अधिकार कानून के दायरे से हटा दी गई है।
अनिल गलगली ने दावों को लेकर स्पष्ट किया कि जो विदेशी लोग पकड़े गए हैं उसकी जानकारी पूछने पर मुंबई पुलिस ने अपने हिसाब से अर्थ लगाया है, जबकि सही मायने में यह जानकारी मुंबई पुलिस ने स्वयंस्फूर्त होकर सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 4 के अंतर्गत प्रकट करने की आवश्यकता है।
मुंबई में अवैध विदेशी नागरिकों की जानकारी देने से पुलिस ने किया इनकार
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