टैक्स विवाद मामले में सचिन तेंडुलकर को आईटीएटी से राहत

मुंबई। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की मुंबई बेंच ने टैक्स विवाद के एक मामले में पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर के पक्ष में अपना फैसला दिया है। आईटीएटी ने 2012-13 वित्त वर्ष के दौरान पुणे में सचिन के एक फ्लैट से होने वाली आय को ‘शून्य’ माना है जिसके लिए अब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।  आईटीएटी ने सचिन के पुणे में एक फ्लैट से 1.3 लाख की अनुमानित आय को नहीं लेने का फैसला किया है। पूर्व राज्यसभा सांसद सचिन ने कहा था कि उन्हें इस फ्लैट से 2012-13 में कोई कमाई नहीं हुई क्योंकि वह कोई किराएदार ढूंढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे। आईटीएटी ने गत सप्ताह अपने ऑर्डर में कहा था कि तेंडुलकर ने उस वित्त वर्ष के दौरान 61.23 करोड़ की कुल कमाई की।
हालांकि सचिन ने कहा था कि उन्होंने एक फ्लैट से हर महीने 15 हजार रुपये का किराया लिया और दावा किया आईटी ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 23 (1) (सी) के तहत उन्हें वैकेंसी अलाउंस मिले। उन्होंने दावा किया कि सैफायर पार्क के फ्लैट से उन्हें कोई कमाई नहीं हुई। यदि पूरे वित्त वर्ष के दौरान कोई संपत्ति खाली रहती है तो करदाताओं को वैकेंसी अलाउंस के तौर पर छूट दी जाती है।
45 वर्षीय सचिन के पुणे में दो फ्लैट हैं- एक सैफायर पार्क में और दूसरा ट्रेजर पार्क में है। आईटी ऐक्ट के तहत, यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा घर होते हैं तो वह किसी एक को खुद रहने के लिए इस्तेमाल कर टैक्स से बच सकता है।

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