नई दिल्ली:पंजाब नेशनल बैंक धोखाखड़ी मामले में वांछित भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी ने मुंबई की एक कोर्ट से लिखित में कहा कि वह एंटीगुआ से 41 घंटे की यात्रा कर भारत नहीं आ सकता। इसके लिए उसने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया है। चोकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर आरोप लगाया है कि उसकी स्वास्थ्य की जानकारी न देकर कोर्ट को गुमराह किया गया है।
उसने यह भी कहा कि वह अपना बकाया चुकाने के लिए बैंकों के संपर्क में है। उसने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच से जुड़ने के लिए तैयार है। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए जाएं।
बता दें, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आग्रह पर इंटरपोल ने भगोड़े हीरा कारोबारी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। मेहुल चोकसी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपियों में एक है। इस धोखाधड़ी मामले में चोकसी का भांजा नीरव मोदी भी आरोपी है। चोकसी गीतांजलि ग्रुप का चेयमैन है और एंटीगुआ में शरण ले रखी है।
आरसीएन जारी होने के साथ चोकसी को इंटरपोल के 192 सदस्य देशों में से कोई भी देश गिरफ्तार कर सकता है, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नीरव मोदी व मेहुल चोकसी के खिलाफ फरवरी में पीएनबी धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। ईडी द्वारा लगाए गए धनशोधन के आरोपों के आधार पर इंटरपोल ने जुलाई में नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। ईडी ने अक्तूबर में दोनों की भारत व विदेश की 218 करोड़ मूल्य की संपत्तियां कुर्क की थीं।