फतेहाबाद। देश में एक और बाबा को कोर्ट ने महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में सजा सुनाई। बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी के खिलाफ फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने टोहाना के बहुचर्चित जलेबी बाबा सेक्स स्कैंडल मामले में दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है। आज तक के न्यूज पोर्टल के अनुसार, कोर्ट ने इस तथाकथित बाबा को 14 साल कैद की सजा, 35 हजार जुर्माना, 376सी में 7-7 साल, पॉक्सो एक्ट में 14 साल और 67 आईटी एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। वहीं, आर्म्स एक्ट में बाबा को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
दरअसल, जलेबी बाबा पर महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप करने के आरोप लगे थे, जिसमें बाबा उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। बाबा अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को 5 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 6 जनवरी को सजा पर बहस के बाद 9 जनवरी को सजा के ऐलान के लिए तारीख तय की गई थी। 9 जनवरी को भी सजा पर बहस हुई थी, लेकिन 10 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस दौरान कोर्ट में बाबा जमकर रोया। जज के सामने रहम की अपील करता रहा।
बता दें, बाबा के महिलाओं के साथ 120 से अधिक अश्लील वीडियो सामने आये थे। मामले में 6 पीड़िताओं ने कोर्ट में बतौर विक्टिम पेश होकर बाबा की करतूतों का पर्दाफाश किया। बाद में 3 पीड़िताओं के बयानों के आधार पर कोर्ट का फैसला आया।
महिला उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग करने वाला जलेबी बाबा को 14 साल की सजा, 120 महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो
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