मुंबई: शीना बोरा मर्डर केस में मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इंद्राणी की ओर से बिगड़ती सेहत का हवाला देकर जमानत के लिए 6 महीने पहले यह याचिका दायर की गई थी। इससे पहले भी अदालत कई मौकों पर उनकी याचिका खारिज कर चुका है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले की अदालत में इस याचिका को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जमानत के लिए इंद्राणी मुखर्जी की ओर से यह चौथी कोशिश थी। सुनवाई के दौरान इंद्राणी के वकील तनवीर अहमद ने कहा था, ‘उनकी चिकित्सा दशा गंभीर है और लगातार बिगड़ती जा रही है. स्थिति सुधर नहीं रही है, बल्कि बिगड़ती जा रही है।’
अहमद ने कहा, ‘चिकित्सा विशेषज्ञों ने राय दी है कि इन महिला की बीमारी अपरिवर्तनीय दशा में है, ऐसे में उनके स्वास्थ्य में और गिरावट निश्चित है।’ उनकी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। सीबीआई के वकील मनोज चलादन ने कहा कि विशेष सीबीआई अदालत से पिछली बार (18 नवंबर को) जमानत अर्जी खारिज होने के बाद परिस्थितयों में कोई बदलाव नहीं आया।

