आगरा:आगरा में निकाली गई तिरंगा संकल्प यात्रा के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्य सभा सांसद संजय सिंह सहित 17 आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ लोहामंडी थाने में मुकदमा लिखाया गया है। मुकदमे में सभी को धारा 188, 269, 270 एवं महामारी अधिनियम का आरोपित बनाया गया है। मुकदमे में 500 अज्ञात आप कार्यकर्ताओं को भी आरोपित बनाया गया है।
रविवार को आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोठी जीआईसी मैदान से तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली थी। यात्रा में भीड़ थी। जिसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। मुकदमा एसआई कपिल कुमार ने लिखाया है। उन्होंने मुकदमे में लिखाया है कि आम आदमी पार्टी द्वारा तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जानी थी। जो जीआईसी ग्राउंड से प्रारंभ होकर पचकुइयां, नालबंद, सेंट जोंस, हरीपर्वत होते हुए शहीद स्मारक पर खत्म होनी थी। यात्रा में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई थी। यात्रा में 500 लोगों से अधिक शामिल हुए। कोरोनो प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। यात्रा में गाड़ियों का प्रयोग किया गया। गाड़ियों की खिड़की से लटककर नारेबाजी की गई। कोरोना जैसी संक्रमित महामारी फैलाने का प्रयास किया गया।
मुकदमे में ये हुए नामजद
मनीष सिसौदिया डिप्टी सीएम दिल्ली, संजय सिंह राज्यसभा सदस्य, बने सिंह जिलाध्यक्ष, कपिल वाजपेयी, रमजान अब्बास, यतिन नंदन आर्य,अनमोल बंसल, योगेश उपाध्याय, अशीष बसंल, अशोक धनगर, रोमी वाल्मीकि, मुन्ना मिश्रा, योगेश सतसंगी, मुन्ना लाल, गौरव अरोड़ा, राजवीर सिंह, प्रेम सिंह जाटव नामजद हैं।
अनुमति देने से पहले बदला मार्ग
जिला प्रशासन ने पहले यह कहते हुए संकल्प तिरंगा यात्रा को अनुमति नहीं दी थी कि यात्रा को पुराने शहर से गुजरना था। बाद में प्रशासन ने मार्ग में परिवर्तन करने पर 50 लोगों को तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने की अनुमति दी थी।