मुंबई:महाराष्ट्र में 15 अगस्त से नए कोरोना प्रोटोकॉल लागू होंगे। कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण मई में लगाए गए प्रतिबंधों में महाराष्ट्र सरकार ने और ढील दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि रविवार से कोविड -19 के खिलाफ पूरी तरह से टीकाकरण कराने वालों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं उपलब्ध होंगी। जिन लोगों ने कम से कम पंद्रह दिन पहले वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है, वे मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा कर पाएंगे।
नए नियम के मुताबिक, जो लोग कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाए गए हैं, उन्हें अपने ट्रेन पास प्राप्त करने होंगे। वे स्मार्टफोन, वार्ड कार्यालयों और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से इसे प्राप्त कर पाएंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, “यात्री मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रेन पास डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे शहर के नगरपालिका वार्ड कार्यालयों के साथ-साथ उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से फोटो पास ले सकते हैं।”
शॉपिंग मॉल: महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक मिली हैं, उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि लोगों को मॉल में प्रवेश की अनुमति देने से पहले कोविड -19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों की जांच करनी होगी। उन्होंने कहा, “मॉल में गार्ड होने चाहिए। यह मॉल के मालिक की जिम्मेदारी है। गार्ड को आगंतुकों के प्रमाण पत्र की जांच करने की आवश्यकता है।”
रेस्टोरेंट के लिए कोविड नियम: रेस्तरां नए नियमों और शर्तों के साथ रात 10 बजे तक 50% क्षमता पर काम कर सकते हैं। इनमें रेस्टोरेंट में इंतजार करते हुए भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रबंधक, वेटर, रसोइया, सफाई कर्मचारी, बारटेंडर सहित होटल के कर्मचारियों को हर समय फेस मास्क पहनना होगा और उन्हें कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक मिलनी चाहिए। वे दूसरा शॉट मिलने के 14 दिनों के बाद किसी भी रेस्तरां और बार में काम कर सकते हैं। यदि होटल/रेस्टोरेंट/बार वातानुकूलित है, तो कम से कम दो खिड़कियां (यदि खिड़कियां उपलब्ध हैं) और दरवाजे को खुला रखने की जरूरत है। हवा के संचलन के लिए अंदर पंखे लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा टॉयलेट/शौचालय में उच्च क्षमता वाले एग्जॉस्ट पंखे होने चाहिए। बैठने (डाइन-इन) की व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि निर्धारित शारीरिक दूरी बनाए रखी जा सके। इसके अलावा रेस्टोरेंट/बार को भी समय-समय पर सैनिटाइज/कीटाणुरहित किया जाना चाहिए और ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर उपलब्ध होना चाहिए।
उपरोक्त शर्तों के साथ किसी भी रेस्तरां/बार को रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। भोजन का अंतिम ऑर्डर रात 9 बजे के बाद नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि पार्सल सेवाओं को हर दिन 24*7 संचालित करने की अनुमति है।
दुकानें: दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं, बशर्ते प्रबंधकों, सफाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को कोविड -19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए और वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद से 14 दिन बीत चुके हों।
शादी समारोह: यदि समारोह खुले में हो रहा हो तो विवाह समारोहों के लिए अधिकतम 200 मेहमानों की अनुमति होगी। इनडोर वेन्यू के लिए, मेहमानों को क्षमता के 50% तक की अनुमति होगी। ऐसे समारोहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी और कोविड के उचित व्यवहार के अनुपालन को सत्यापित करने की मांग पर सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नियम तोड़ने वालों को दंडित किया जाएगा और उक्त परिसर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
जिम, योग केंद्र, सैलून, स्पा: जिम, योग केंद्र, सैलून, पार्लर और स्पा को 50% क्षमता के साथ रोजाना रात 10.00 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। यदि परिसर वातानुकूलित हैं तो पंखे को चालू किया जाना चाहिए और खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने चाहिए। प्रबंधकों, सफाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के पास दोनों खुराक प्राप्त करने का एक वैध टीकाकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरे शॉट के बाद 14 दिन बीत चुके होंगे।
कार्यालयों: सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। टोपे के अनुसार निजी कार्यालय चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं। वे निजी/औद्योगिक प्रतिष्ठान जहां सभी कर्मचारी/प्रबंधन पूरी तरह से टीकाकरण कर चुके हैं, उन्हें आधिकारिक आदेश के अनुसार पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति है।
सिनेमा हॉल, थिएटर, पूजा स्थल: मंत्री टोपे ने कहा है कि सिनेमा हॉल, थिएटर और पूजा स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अंतर्राज्यीय यात्रा: महाराष्ट्र आने वाले सभी यात्रियों को कोविड -19 वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ले जाना चाहिए और दूसरी खुराक के 14 दिन बीत चुके हों। ऐसा नहीं करने पर, यात्रियों को राज्य में आगमन से अधिकतम 72 घंटे पहले तक जारी की गई एक आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता होगी।