नई दिल्ली:कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। सरकारी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार अब 31 मई तक रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न और बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है। पहले 31 मार्च तक ही डेडलाइन थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट करते हुए नई डेडलाइन की जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन 4 और 5 के तहत बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न की तारीखों को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है।
क्या होता है बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न
रिवाज्ड रिटर्न उसे कहते हैं जब रिटर्न फाइल करते कोई गलती हो जाए तब रिवाइज्ड रिटर्न भरा जाता है। अगर कोई टैक्स पेयर 31 जुलाई की तय तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करता है उसके पास बिलेटेड आइटीआर भरने का विकल्प रहता है। लेकिन तब टैक्स पेयर्स को जुर्माना देना पड़ता है। यह जुर्माना 5000 से 10000 तक का होता है।
अपील टू कमिश्नर की तारीख भी आगे बढ़ाई गई है। पहले 1 अप्रैल 2021 तक इस लास्ट डेट थी, लेकिन नए आदेश के अनुसार नई डेडलाइन 31 मई होगी। सेक्शन 148 के तहत मिले नोटिस की भी रिटर्न फाइलिंग डेट 31 मई कर दी गई है।