मुंबई:कोरोना के मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि 28 और 29 मार्च को निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी। शहर में मंगलवार को कोविड-19 के 3,512 नये मामले सामने आये और आठ मरीजों की जान चली गयी।
नगर निकाय ने एक परिपत्र में निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर प्रतिबंध की घोषणा की। परिपत्र में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं पर महामारी रोग अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली में होली, नवरात्रि, शब ए बरात पर सार्वजनिक उत्सव नहीं
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को आदेश दिया कि होली और नवरात्रि जैसे आगामी त्योहारों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक रूप से समारोह नहीं मनाए जाएंगे। मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। देव ने आदेश में कहा, ”सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि होली, शब ए बारात, नवरात्रि आदि आगामी त्योहार के दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं हो और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक रूप से त्योहार नहीं मनाए जाएं।”
दिल्ली में मंगलवार को कोराना वायरस के 1101 नए मामले सामने आए जो पिछले तीन महीने में सर्वाधिक हैं। वायरस से चार लोगों की मौत भी हो गई। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी।
आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात में होली मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को सिर्फ होलिका जलाने की इजाजत होगी। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण यह फैसला लिया गया है।
मुंबई में भी होली मनाने पर लगी पाबंदी, बीएमसी ने कोरोना के कारण लगाई रोक
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