नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को तीसरी बार 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। हालांकि अदालत ने चिदंबरम को दिन में एक बार घर का बना खाना खाने की इजाजत दे दी। अदालत के निर्देश के बाद जेल में चिदंबरम के लिए घर का बना खाना भेजा जा सकेगा। गुरुवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। अब चिदंबरम 17 अक्टूबर तक तिहाड़ में रहेंगे। वे 5 सितंबर से जेल में बंद हैं। अदालत ने तीसरी बार उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाई है।
इससे पहले कांग्रेस नेता ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम में अर्जी दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की। बेंच ने उनकी याचिका चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेजी है।
30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभी तक मामले में सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मामले की जांच अहम पड़ाव पर है, लिहाजा सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका है। संभव है कि जेल से बाहर आकर चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
चिदंबरम को तीसरी बार न्यायिक हिरासत में भेजा गया
कांग्रेस नेता चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। विशेष अदालत ने उन्हें 5 और 19 सितंबर को 14-14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
सीबीआई ने 305 करोड़ रु. की अनियमितता को लेकर केस दर्ज किया
चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम हिरासत में लेकर 14 दिन तक पूछताछ की थी।
चिदंबरम को दिन में एक बार घर का बना खाना खाने की छूट, कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक हिरासत बढ़ाई
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