रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की प्रोविजनल बेल की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। लालू यादव की प्रोविजनल बेल 20 अगस्त को समाप्त हो रही थी। मामले में सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से 20 अगस्त को बेल की अवधि समाप्त होने की बात कहते हुए इस बढ़ाने की मांग की गई। कोर्ट ने सीबीआई के अधिवक्ता को कोर्ट में बुलाया और लालू प्रसाद की प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने के संबंध में जानकारी दी।
दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर स्टेट बार काउंसिल की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि शुक्रवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे, जबकि कोर्ट में 11:00 बजे तक सुनवाई हुई। इस बीच, कोर्ट ने लालू यादव की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी। क्योंकि उनकी प्रोविजनल बेल की अवधि 20 अगस्त को ही समाप्त हो रही थी।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद के अस्पताल से घर जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने तल्खी दिखाते हुए इस पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें इलाज के लिए औपबंधिक जमानत मिली है, ऐसे में वे घर कैसे जा सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ को निर्देश दिया कि लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट व डिस्चार्ज समरी की जांच कर अपना जवाब दाखिल करें। शुक्रवार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। इसके साथ ही चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी। लालू की ओर से अवधि बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उक्त टिप्पणी की।