नई दिल्ली: Rafale Deal राफेल लड़ाकू विमान मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। राफेल मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लड़ाकू विमान से संबंधी कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़ लेने से इन्कार किया। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय से कुछ दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराए गए थे। उन्होंने कहा कि हम रक्षा खरीद जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है, उससे निपट रहे हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है।
सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हिंदू अखबार, याचिकाकर्ता भूषण और अन्य लोग चोरी के दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ेगा।
कोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर के अपने आदेश में राफेल डील की जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट राफेल डील को लेकर 14 दिसंबर 2018 के अपने फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। राफेल डील को लेकर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और उसके अध्यक्ष अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि इस रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि, मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि इस रक्षा सौदे में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और यूपीए के दौर में हुई डील से सस्ते में राफेल विमान खरीदे जा रहे हैं।