मुंबई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि जिस अवधि तक यह आदेश लागू रहेगा, उस दौरान मोहम्मद कैसर खालिद का हेडक्वार्टर मुंबई पुलिस महानिदेशक का ऑफिस होगा। वे मुंबई पुलिस महानिदेशक की अनुमति बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
निलंबन के दौरान खालिद को कोई निजी नौकरी स्वीकार करने अथवा किसी अन्य व्यापार अथवा व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। इस शर्त का उल्लंघन कदाचार माना जाएगा, जिसके तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे में 17 लोगों की मौत व 70 से अधिक लोगों के घायल होने के मामले में उन्हें राज्य सरकार ने निलंबित किया है। कैसर खालिद 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रेलवे राजकीय पुलिस के डिवीजनल कमिश्नर रहते उनके द्वारा ही नियम विरुद्ध तरीके से होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति दी गई थी।
ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को दस साल के लिए होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति दी गई थी। जीआरपी की ओर से यह अनुमति तत्कालीन जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद के द्वारा दी गई थी। उनके द्वारा नियमों व कानूनों से परे जाकर डीजीपी कार्यालय से पूर्व मंजूरी के बिना चार होर्डिंग लगाने की अनुमति 10 वर्षों हेतु दी गई थी।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि विज्ञापन कंपनी के निदेशक भावेश भिंडे ने ईगो मीडिया के सह निदेशक अरशद खान को 40 लाख 50 हजार की बड़ी रकम चेक के माध्यम से दी थी। अरशद ने एक मीडिया से बड़ी मात्रा में बेनामी चेक लिए और इन चेको को गोवंडी और शिवाजी नगर में 10 से 15 लोगों के बैंक खाते में जमा किए। उन्हें एक निश्चित कमीशन देकर नगदी रकम निकाली। हालांकि अब तक की जांच में आईपीएस की पत्नी सुम्मान के साथ किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन नही मिले हैं।
इस बीच आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने रेलवे पुलिस और मनपा प्रशासन को आवेदन देकर घाटकोपर पूर्व में होर्डिंग मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। घाटकोपर एन विभाग, वरिष्ठ निरीक्षक अनुज्ञापन धर्मेंद्र मोरे ने अनिल गलगली को सूचित किया कि इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, इस संबंध में जानकारी इस कार्यालय के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। रेलवे पुलिस के पुलिस निरीक्षक सतीश चिंचकर ने अनिल गलगली को बताया कि मांगी गई जानकारी शून्य है।
इसके बाद यह बड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है। हालांकि अभी और भी कुछ अधिकारियों पर गाज़ किरणे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
घाटकोपर होर्डिंग्स मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद पर कार्रवाई, हुए निलंबित
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