नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका खारिज कर दिया जिसमें जम्मू-कश्मीरविधानसभा को भंग करने के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के फैसले को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ ने कहा, ” हम दखल नहीं देना चाहते (राज्यपाल के फैसले में)।
पीठ भाजपा नेता गगन भगत की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विधानसभा भंग होने से पहले तक भगत विधायक थे। विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है कि आप 5 महीने तक विधानसभा को निलंबित रखते हैं और जब कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो आप विधानसभा को भंग कर देती है। यह नीति गलत और अलोकतांत्रिक है।
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 21 नवंबर की रात अचानक राज्य की विधानसभा भंग कर दिया था। इससे कुछ ही घंटे पहले पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने भी राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा किया। इसके चंद घंटों बाद ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा को भंग कर दिया था।