नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के मालिकों को जमानत देने से शुक्रवार को साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हजारों घर खरीदारों के हितों के आगे उनकी आजादी की कोई प्राथमिकता नहीं है। यूनिटेक के मालिक संजय चंद्रा और अजय चंद्रा 16 महीनों से जेल में बंद हैं। .
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि आप ने 750 करोड़ रुपये देने के लिए कहा था, लेकिन आप यह दे नहीं पा रहे हैं। आपकी संपत्तियां बिक नहीं रही हैं, आप हमें बताइए कि पैसे कैसे चुकाएंगे। इस पर चंद्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनका मुवक्किल बिना किसी एफआईआर और चार्जशीट के जेल में हैं। उन्हें बाहर आने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस बारे में हम आपको अभी सुनेंगे भी नहीं, आप यह बताएं शेष पैसा कब मिलेगा। इस दौरान एक निवेशक ने कहा कि यूनिटेक के मालिक जेल में ऐशो-आराम कर रहे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे में सरकार से जवाब तलब भी किया है।.
फोरेंसिक ऑडिट संभव
कोर्ट ने कहा कि यूनिटेक के पैसे का हिसाब-किताब देखने के लिए फोरेंसिक ऑडिट करवाने पर सोमवार को फैसला लिया जाएगा। इस ऑडिट में यह पता चल जाएगा कि कंपनी ने निवेशकों से लिए गए पैसे को कहां डाला है। .
पांच संपत्तियां बेचने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यूनिटेक की दिल्ली-एनसीआर में पांच ऐसी संपत्तियां जो साफ हैं, उन्हें बेचा जाए। इनमें नोएडा और रोहिणी के अम्यूजमेंट पार्क में हिस्सेदारी, गुरुग्राम में पांच एकड़ से ज्यादा भूमि शामिल हैं। .
यूनिटेक मालिक लोगों का पैसा लौटाएं तभी छूटेंगे : सुप्रीम कोर्ट
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