नई दिल्ली:केंद्र सरकार 2020 से अब तक 466 गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के लाइसेंस के रिन्यूअल को खारिज कर चुकी है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को बताया कि इस एनजीओ के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि वे कानून के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि 2020 में 100, 2021 में 341 और इस साल अब तक 25 संगठनों का रिन्यूअल नहीं किया गया।
एफसीआरए लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ऑक्सफैम इंडिया का आवेदन दिसंबर 2021 में खारिज कर दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ इस मामले को उठाया था। केंद्र ने एफसीआरए के दायरे से 5,789 संगठनों को भी हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, जो विदेशी धन प्राप्त करने के लिए जरूरी है।
179 संगठनों के लाइसेंस रद्द किए गए
179 संगठनों के दस्तावेजों की जांच के बाद कानून का उल्लंघन करने पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि इनमें से कई संगठनों ने अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है, लेकिन इस पर फैसला अभी लंबित है। सरकार ने पिछले सप्ताह इन आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी।
रिन्यूअल देने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई
2021 में 341 मामलों में लाइसेंस का रिन्यूअल करने से इनकार करना 2020 के बाद से सबसे अधिक था। लगभग 6,000 विषम संगठनों को 31 दिसंबर तक नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ कितने संगठनों को रिन्यूअल देने से इनकार किया गया है, इसकी सही संख्या 30 जून के बाद सामने आ पाएगी।