मुंबई। मुंबई पुलिस को अब यात्रा की अनुमति के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं हैं। मुख्य सचिव अजोय मेहता ने आज आदेश जारी किए हैं।
इससे पहले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इसतरह के मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पर सवाल खड़ा किया था। उल्टे यात्रा शुरू होने के पहले मेडिकल जांच होनी चाहिए। मुख्य सचिव अजोय मेहता ने आदेश जारी किया कि मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं हैं। यात्रा शुरु होने के पहले स्क्रीनिंग होगी। अनिल गलगली ने मुख्य सचिव अजोय मेहता का आभार माना है।
अब प्रवासी मजदूरों को मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं

