मुंबई: पुलिस ने एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में उसके 34 वर्षीय पिता को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल, पुलिस इस मामले के हर एक एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
मुंबई के बांगुरनगर पुलिस स्टेशन को दी गई शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि सोमवार को वह सब्जियां खरीदने के लिए बाहर गई थी, जबकि उसकी बेटी अपने पिता के साथ घर में अकेली थी। जब वह घर लौटी तो उसकी बेटी रो रही थी और कई बार पूछने पर उसने आपबीती बताई।
बच्ची की मां ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी ने स्थिति का फायदा उठाया और बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। उसने उसके साथ मारपीट की और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
इन धाराओं में गिरफ्तार हुआ शख्स
महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बांगुरनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354-डी (पीछा करना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उस पर प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (पॉक्सो) की धारा 8 और 10 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत केस दर्ज किया गया है।