नई दिल्ली: INX media case में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की सीबीआइ हिरासत को दो सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीआइ ने केस में पी. चिदंबरम की हिरासत पांच दिन और बढ़ाए जाने की मांग की थी। सीबीआइ ने शुक्रवार को विशेष जज अजय कुमार की अदालत में चिदंबरम को पेश किया जहां से उन्हें दो सितंबर तक के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
सीबीआइ ने कोर्ट को बताया है कि पूर्व वित्त मंत्री पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इस मामले में दूसरे आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराए जाने की जरूरत है। वहीं, चिदंबरम के वकील ने कहा कि सीबीआइ हर बार पांच दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग करती है। वह इकट्ठा 15 दिन की हिरासत क्यों नहीं मांग लेती है। सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। आज चिदंबरम की कस्टडी खत्म हो रही थी।
बीते 26 अगस्त को अदालत ने चिदंबरम की हिरासत को चार दिन के लिए बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सीबीआई हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई में कहा था कि वह इस पर दो सितंबर को सुनवाई करेगी। ऐसे में यदि विशेष जज अजय कुमार की अदालत आज यदि सीबीआइ की हिरासत में रखने संबंधी मांग को ठुकरा देती तो दो सितंबर तक उन्हें जेल में बिताना पड़ता।

