नई दिल्ली:अदालत ने मंगलवार को तिहाड़ जेल प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये और ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जेल के एकांतवास से बाहर रखने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने जेल प्रबंधन को उसकी सुरक्षा का भी उचित ख्याल रखने को कहा है।
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल की ओर से दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। इसमें मिशेल ने जेल प्रबंधन पर प्रताड़ित व अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उसे एकांतवास से निकालने की मांग की थी। अदालत ने जेल प्रबंधन को मिशेल को एकांतवास से निकालने के अलावा जिस बैरक में उसे रखा गया है उसकी अब तक की सीसीटीवी फुटेज को भी संरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी को जेल नियमों के तहत सभी सुविधाएं भी मुहैया कराने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान जेल प्रबंधन ने कहा था कि सुरक्षा कारणों से मिशेल को जेल में एकांतवास में रखा गया है।