नई दिल्ली:सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केंद्र के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीवीसी का फैसला पलट दिया है। इसके साथ ही आलोक वर्मा की सीबीआई निदेशक पद पर वापसी होगी। हालांकि, वे कोई भी मुख्य नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे।
इससे पहले निदेशक आलोक कुमार वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्तूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
इसके साथ ही संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को जांच एजेंसी के निदेशक का अस्थाई कार्यभार सौंप दिया था। वर्मा का सीबीआई निदेशक के रूप में दो साल का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है।
वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला रद्द, SC ने CVC का फैसला पलटा

