पटना:बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को खाली करना होगा अपना सरकारी बंगला। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 5, देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में पिछले गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गयी थी। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री का पद दिए जाने के बाद उन्हें 5 देशरत्न मार्ग बंगला का आवंटन किया गया था लेकिन गठबंधन की सरकार टूटने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का आदेश जारी किया गया और यह बंगला मौजूदा उप मुख्यमंत्री को आवंटित कर दिया गया। इसी आदेश की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले पर न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज कर दी। एकलपीठ के फैसले को अपील दायर कर चुनौती दी गई।
तेजस्वी को खाली करना होगा सरकारी बंगला, पटना हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

