By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
सुरभि सलोनीसुरभि सलोनीसुरभि सलोनी
  • National
  • State
  • Social
  • Entertainment
  • Mumbai / Maharashtra
  • Video
  • E-Magazine
Reading: नियम नहीं बनने तक दवाओं की ऑनलाइन बिक्री नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट
Share
Font ResizerAa
सुरभि सलोनीसुरभि सलोनी
Font ResizerAa
  • National
  • State
  • Social
  • Entertainment
  • Mumbai / Maharashtra
  • Video
  • E-Magazine
Search
  • Business
  • entertainment
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Surabhi Sloni All Rights Reserved.
state

नियम नहीं बनने तक दवाओं की ऑनलाइन बिक्री नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

Last updated: December 19, 2018 12:59 pm
Surabhi Saloni
Share
2 Min Read
SHARE

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा खुली बिक्री या डॉक्टरों के सुझाव पर दी जाने वाली दवाओं की बिक्री पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि इस संबंध में नियम नहीं बन जाते।

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी.के. राव की बैंच ने कहा कि एक बार नियम प्रभाव में आ जाने दीजिए, आप (ऑनलाइन फार्मेसी) दवाओं की बिक्री शुरू कर सकते हैं। समस्या यह है कि अभी इसके नियमन के कोई नियम नहीं हैं।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, बैंच यहां कुछ ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ऑनलाइन दवा बेचने वाली इन कंपनियों ने अदालत से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि उनके पास लाइसेंस है और कोई भी दवा गैर-कानूनी तरीके से नहीं बेची जा रही है। उन्होंने अपनी दलील में यह भी कहा कि डॉक्टर के कहने पर दी जाने वाली दवाएं भी ऑनलाइन तभी बेची जाती हैं जब डॉक्टर का मान्य पर्चा उपलब्ध कराया जाता है।

कंपनियों के ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक व्यक्ति जहीर अहमद ने एक जनहित याचिका दायर की थी। उसने हाईकोर्ट को दलील दी थी कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करना अवैध है।

मद्रास हाईकोर्ट ने भी लगाई पाबंदी

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने भी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर तब तक के लिए पाबंदी लगा दी है जब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन, दवा और सौंदर्य प्रसाधन संशोधन नियम 2018 को 31 जनवरी से पहले तक अधिसूचित न कर दे।

हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट ने कंपनियों को आगे अपील करने के लिए 20 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की है।

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.

By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Copy Link Print
Share
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article INX मीडिया केस: ED ने चिदंबरम को पूछताछ के लिए जारी किया समन, पहुंचे मुख्यालय
Next Article उपेंद्र कुशवाहा बोले, LJP भी जल्द से जल्द छोड़ दे NDA

आज का AQI

Live Cricket Scores

Latest News

एम 4 एम मोटिव फॉर मर्डर, का ट्रेलर लॉन्च; मनोज नंदवाना चीफ गेस्ट, एक्ट्रेस जो शर्मा ने ₹ 1 लाख प्रतियोगिता की घोषणा
entertainment
April 28, 2026
चेंबूर में तेरापंथ महिला मंडल की संगठन यात्रा गरिमा व उत्साह के साथ संपन्न
social
April 28, 2026
अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा गोरेगांव में संगठन यात्रा का सफल आयोजन
social
April 28, 2026
आचार्य महाश्रमण के 17वें पटोत्सव पर भव्य आयोजन
social
April 28, 2026

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Follow US
© 2026 Surabhi Saloni All Rights Reserved. Disgen by AjayGupta
  • About Us
  • Privacy
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Contact
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?