नई दिल्ली:एक पांच सितारा होटल के बाहर खुलेआम पिस्तौल लहराने के आरोपी आशीष पांडे को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। इससे पहले 18 दिन में जांच पूरी करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में आशीष पांडे पर हथियार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अलावा पीड़ितों को जबरन रोकने एवं जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम भी लगाया। पुलिस ने आरोपपत्र के साथ वायरल हुई वीडियों की प्रति एवं मौके पर मौजूद लोगों की गवाही भी पेश की थी।
जमानत याचिका में ये दी थी दलील
आरोपी आशीष पांडे की तरफ से दाखिल याचिका में एक बार फिर से उन्हीं दलीलों का हवाला दिया गया था जिसके मुताबिक आशीष की पिस्तौल लाइसेंसी थी। वह किसी पर हमले के इरादे से पिस्तौल हाथ में लेकर नहीं गए थे, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से उसने ऐसा किया था। इसके बाद अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए आज का दिन तय किया था। ज्ञात रहे कि आशीष पांडे ने बीते 18 अक्तूबर को पटियाला हाउस अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद अदालत ने पांडे को एक दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया था। रिमांड समाप्त होने के बाद से आरोपी पांडे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद था।
आशीष पांडे को कोर्ट ने दी जमानत
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