नई दिल्ली: असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) में नाम शामिल कराने के लिए दावे और आपत्तियां दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय कर दी है। इसके अलावा दावेदारों को 15 जनवरी तक नोटिस जारी किए जा सकेंगे। दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि एक फरवरी होगी।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दावेदारों को एनआरसी में नाम शामिल कराने के लिए पांच दस्तावेजों का इस्तेमाल करने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। इन दस्तावेजों पर पहले एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने आपत्ति व्यक्त की थी।
ये पांच दस्तावेज हैं :- 1951 का एनआरसी, 1966 की मतदाता सूची, 1971 की मतदाता सूची, 1971 तक जारी शरणार्थी पंजीकरण प्रमाणपत्र और 1971 तक जारी राशन कार्ड। अब तक एनआरसी के मसौदे में नाम शामिल कराने या हटवाने के लिए ऐसे 10 विरासती दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा रहा था जिन्हें विभिन्न अधिकारियों और निगमों ने 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक जारी किया हो।
एनआरसी में दावे-आपत्तियों के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय
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