कानपुर:पनकी में गर्भवती पत्नी को फोन पर तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट, धमकी देने तथा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीन तलाक का मामला दर्ज करने के लिए ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी से विधिक राय मांगी गई है। इसके बाद जरूरी धाराएं मुकदमे में शामिल की जाएंगी।
पनकी कांशीराम आवासीय योजना में रहने वाली सुमैरा का निकाह बाबूपुरवा निवासी शारिक से हुआ था। सुमैरा का आरोप है कि निकाह में करीब दो लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद दहेज में बाइक और एक लाख रुपए की अतिरिक्त मांग लगातार की जा रही थी। सुमैरा ने पहली बार विदा होकर मायके पहुंचने पर परिजनों को आपबीती बताई। इसपर जब मायके वालों ने ससुराल वालों से बात की तो शारिक ने वापस बुलाने से मना कर दिया। बाइक व रुपए की व्यवस्था होने तक मायके में ही रहने की हिदायत दी। कुछ दिनों तक मामला ऐसा ही चला फिर फोन से ससुराल वाले धमकी देने लगे। कुछ दिन पहले पति ने फोन कर तीन तलाक दे दिया। यह सुनते ही पांच माह की गर्भवती समैरा सकते में आ गई। सुमैरा ने पनकी थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने सोमवार को आईपीसी की धारा 498 ए, 323, 504, 506 तथा 3/4 डीपी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।
कानपुर एसएसपी अनंतदेव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दहेज उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तीन तलाक पर विधिक राय मांगी गई है। जरूरी हुआ तो धाराएं बढ़ाई जाएंगी।
पति ने गर्भवती पत्नी को फोन पर दिया तीन तलाक
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