नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। यह याचिका वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर की थी। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारियों में जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना भी शामिल हैं जिन्हें उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है।
इससे पहले सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज़ के वकील प्रशांत भूषण के इस कथन पर विचार किया कि भ्रष्टाचार के व्यापक मुद्दे जांच एजेंसी को प्रभावित कर रहे हैं और इसलिए जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है।
भाषा के अनुसार, गैर सरकारी संगठन ने अस्थाना सहित जांच ब्यूरो के कई अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल से कराने का अनुरोध किया है। अस्थाना को जांच ब्यूरो के मुखिया आलोक कुमार वर्मा के साथ सभी अधिकारों से वंचित करके अवकाश पर भेज दिया गया है।
जांच ब्यूरो के निदेशक और अस्थाना के बची छिड़ी अप्रत्याशित जंग बुधवार को शीर्ष अदालत में पहुंच गयी थी। शीर्ष अदालत इस मामले में आलोक कुमार वर्मा की याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई के लिये तैयार हो गया था। आलोक कुमार वर्मा ने, खुद को जांच एजेंसी के मुखिया के अधिकारों से मुक्त करने और अवकाश पर भेजने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी है।
इसके अलावा, उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच के अधिकारी और जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सारी जिम्मेदारी सौंपने के निर्णय को भी चुनौती दी है। वर्मा और अस्थाना के बीच चल रहे गतिरोध की परिणति हाल ही में अस्थाना और ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक देवेन्द्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने के रूप में हुयी। देवेन्द्र कुमार इस समय जांच ब्यूरो की हिरासत में हैं।
यह प्राथमिकी 15 अक्टूबर को सतीश बाबू सना की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गयी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मामले की जांच करने वाले अधिकारी देवेन्द्र कुमार बार बार उसे जांच ब्यूरो के कार्यालय में बुलाकर परेशान कर रहे थे और क्लीन चिट देने के लिये पांच करोड़ रूपए की रिश्वत मांग रहे थे।
अस्थाना और कुमार दोनों ने ही इस प्राथमिकी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुये इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अस्थाना के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था। इसके बाद ही मंगलवार की रात में केन्द्र, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और जांच ब्यूरो के निदेशक और विशेष निदेशक दोनों को ही उनके समस्त अधिकारों से मुक्त करने के साथ ही अवकाश पर भेजने का फैसला लिया।
राकेश अस्थाना समेत CBI अधिकारियों के खिलाफ SIT जांच की मांग, SC सुनवाई को तैयार
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